हत्या के अपराध मे तीन को आजीवन कारावास

हत्या के अपराध मे तीन को आजीवन कारावास

बांधवभूमि न्यूज

मध्यप्रदेश

उमरिया
जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरवार मे वर्ष 2019 मे घटित युवक के हत्या की एक वारदात मे शामिल तीन आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि विगत 9 नवंबर 2019 की रात करीब 8.30 बजे ग्राम नरवार निवासी पुई पिता जीवन यादव निवासी पर रमेश यादव, सुनील कुमार यादव उर्फ  लाला तथा गणेश उर्फ  गुड्डू यादव ने बल्लम, डण्डा आदि हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वह बुरी तरह घायल हो कर गिर गया। घटना के बाद आरोपी भाग खडे हुए। मारपीट की चीख-पुकार सुन कर गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गये। इस घटना मे पुई की मृत्यु हो गयी थी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने आरेापियों को गिरफ्तार कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रकरण के सू़क्ष्म परिशीलन के उपरांत अपराध सिद्ध पाये जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार उर्फ  रब्बाण यादव, गणेश उर्फ  गुड्डू यादव एवं सुनील कुमार उर्फ  लाला यादव को धारा 302 सहपठित धारा 34 मे आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीपीओ केआर पटेल द्वारा की गई।

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