मध्यप्रदेश की पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति सहित 25 लोगों को आजीवन कारावास
बांधवभूमि, दमोह
दमोह जिले के हटा निवासी कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में पथरिया से पूर्व बीएसपी विधायक रामबाई सिंह परिहार के पति गोविंद सिंह, देवर कौशलेंद्र सिंह सहित 25 आरोपियों को हटा अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक ने शनिवार शाम आजीवन कारावास की सजा सुना दी। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त किया गया है। वहीं, एक आरोपी फरार होने के कारण उसके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस हत्याकांड में कुल 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुबह से ही हटा न्यायालय में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई थी।
15 मार्च 2019 को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। इस मामले में मृतक देवेंद्र चौरसिया के भाई महेश चौरसिया की रिपोर्ट पर हटा पुलिस ने 27 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें पथरिया विधानसभा से विधायक रही रामबाई सिंह परिहार के पति गोविंद सिंह परिहार उनके देवर कौशलेंद्र सिंह परिहार सहित 27 लोगों पर धारा 302, 149, 323, 294, 307, 147, 148, 149, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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