बांधवगढ मे वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, पटाखों तथा डीजे के शोर पर 5 जनवरी पर लगी रोक
पार्क प्रबंधन के अनुरोध पर अनुविभागीय अधिकारी मानपुर कमलेश नीरज ने जारी किया आदेश
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
जिले के अनुविभागीय अधिकारी मानपुर कमलेश नीरज ने बांधवगढ टाईगर रिजर्व के कोर और बफरजोन मे आगामी 5 जनवरी 2025 तक वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताओं, पार्टी के आयोजन तथा पटाखे, चलित वाहन आदि पर टीवी, एलसीडी जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी है। इस संबंध मे उनके द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि सहायक संचालक बाधवगढ टायगर रिजर्व ने लेख किया है कि अनुविभाग मानपुर अंतर्गत बाधवगढ टाइगर रिजर्व के कोर, बफर जोन, बांधवगढ, ईको सेंसिटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र आता है। मानपुर अनुभाग अंतर्गत बाधवगढ टाईगर रिजर्व के ताला, मगधी, खितौली धमौखर, पनपथा पर्यटन जोन संचालित है। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के अंतर्गत बने स्थलों मे कई पर्यटन ईकाईयों, होटल, रिसार्ट, लॉज, ढाबा संचालित है। जहां दीपावली त्यौहार के बाद से डेस्टीनेशन वेडिंग तथा वैवाहिक कार्यक्रम संपादित किये जाते है। इसी प्रकार प्रत्येक नववर्ष के आगमन पर पर्व मनाया जाता है। इस दौरान वाद्ययंत्रों, डीजे से तीव्र ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आतिशवाजी, तेज व रंग बिरंगी लाइटों का उपयोग किया जाता है। जिससे वन्यजीवो के रहवास, प्राकृतिक जीवन यापन एवं उनके दैनिक क्रियाकलापों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। सांथ ही उनके मानसिक संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। बाधवगढ़ टायगर रिजर्व के बफरजोन के वन क्षेत्रों में वन प्राणियों की प्रचुरता है। उक्त वन क्षेत्रों में आवागमन हेतु मार्ग संचालित हैं, जिन पर चालको द्वारा अत्याधिक तेज गति से वाहन चलाये जाते है। इससे दुर्घटना होकर वन्यप्राणियों की मृत्यु एवं जन हानि या घायल होने की संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के समीप वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पार्टी का आयोजन तथा पटाखे, चलित वाहन आदि मे टीवी, एलसीडी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग 29 दिसंबर .2024 दोपहर 12 बजे से 05 जनवरी 2025 शाम 05 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।