नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा
बांधवभूमि
मध्यप्रदेश
उमरिया
जिले की एक अदालत ने नाबालिग किशोरी के सांथ बलात्कार के आरोपी को 12 साल की सजा तथा एक हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि तेरह साल की पीडिता विगत 18 मार्च 2022 को सुबह करीब 9 बजे अपनी बहन व अन्य साथियों के सांथ महुआ बीन कर वापस लौट रही थी, तभी डोंगरिया के पास कृष्णपाल सिंह निवासी सजनिया जबरदस्ती हाथ पकड कर उसे महादेव बाबा के अरहर के खेत मे ले गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर बच्ची के सांथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद वह मौके से भाग गया। बलात्कार की शिकार किशोरी द्वारा अपने माता-पिता के थाना कोतवाली पहुंच कर पुलिस को घटना की सूचना दी जिस पर दुष्कर्मी के खिलाफ धारा 376 (3), 506 तथा धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सांथ ही विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के बाद दोशसिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यांयाधीश (पॉक्सो एक्ट)एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त कृष्णपाल सिंह को धारा 376 (1) मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 506 (2) मे 02 वर्ष के सश्रम कारावास औरं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ बीके वर्मा द्वारा की गई।