झाड-फूक के बहाने बलात्कार के दोषी को सोलह वर्ष की सजा

झाड-फूक के बहाने बलात्कार के दोषी को सोलह वर्ष की सजा

बांधवभूमि

मध्यप्रदेश

उमरिया

जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत झाड-फूंक के बहाने युवती के सांथ जबरन दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले मे अदालत ने दोषी को सोलह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि पीडिता को सिर मे दर्द की शिकायत थी, जिस पर वह अपने भाई के सांथ स्थानीय पार्षद संजय यादव के घर मे रहने वाले छोटू यादव के पास झाडफूंक के लिये गई थी। बताया गया है कि आरोपी ने पहले युवती के भाई को कपडे लाने के बहाने भेज दिया, फिर मौका पाकर उसके सांथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं वह पीडिता को अपने सांथ लेकर फरार भी हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस से गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की। 15 जुलाई 2021 को युवती अभियुक्त छोटू के कब्जे से दस्तयाब कर ली गई। पूछताछ मे पीडिता ने पुलिस को बताया गया कि छोटू बनारसी से ने झाड-फूंक के बहाने के उसके सांथ कई बार दुष्कर्म किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी ने उससे कहा कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है, अगर घर में किसी को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देगा, जिससे वह काफी डर गई थी। 3 मार्च 2021 को अभियुक्त ने महिला को फिर झाड़-फूंक के लिये चंदिया बुलाया और कपड़ा लेने के लिये भाई को गांव भेज दिया। आरोपी कटनी मे गर्भपात कराने की बात कह कर पीडिता को जबरन ऑटो मे बैठा कर कटनी से उत्तरप्रदेश ले गयाा। यहां भी उसने धमकी देकर महिला के साथ कई बार बलात्कार किया। इस मामले मे पुलिस द्वारा छोटू बनारसी के खिलाफ धारा 376, 376(2) (एन), 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर तृतीय अपर सत्र न्याययाधीश श्री रामसहारे राज ने अभियुक्त छोटू यादव को धारा 376 (2) (ढ) के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506 (2) के अपराध मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 344 के अपराध मे 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड का आदेश पारित किया गया है। ये सभी सजायें सांथ-सांथ चलेंगी।

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