कलेक्टर ने लगाया तहसीलदार पर जुर्माना
आवेदन का निराकरण नहीं करने पर 3500 रूपये का शास्ति अधिरोपित
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश, उमरिया
जिले के मानपुर तहसीलदार द्वारा आवेदन का समय पर निराकरण नहीं किये जाने पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने उनके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की है। इस संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक चंद्रवती केवट निवासी गोवर्दे तहसील मानपुर द्वारा अपनी समस्या से संबंधित एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसका निराकरण निर्धारित समय सीमा मे नही होने से यह लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा था। जिस पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने तहसीलदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। जवाब संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत तहसीलदार मानपुर पर 3500 रूपये का शास्ति अधिरोपित किया गया है।