आज से लागू होगा नया दण्ड विधान
संशोधित आपराधिक कानूनो की जानकारी जनता को देने मे जुटा पुलिस विभाग
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता आज 1 जुलाई को कई बदलावों के सांथ लागू हो जायेगी। भारत सरकार द्वारा संशोधित नवीन आपराधिक कानून 2023 का प्रशिक्षण जिले के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल ङ्क्षसह महोबिया ने आम जनता मे इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के दिशा-निर्देश दिये है। जिसके अनुक्रम मे ऑफ लाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशालायें आयोजित की जा रही है। साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर उन्हे नये कानून के प्रावधानो व सुविधाओं के बारे मे अवगत कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि परिवर्तन के बाद भारतीय दण्ड विधान अब भारतीय दण्ड सङ्क्षहता और दण्ड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जायेगा। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम मे कोई बदलाव नहीं किया गया है। बताया गया है कि आम जनता के हितों को ध्यान मे रखते हुए कई प्रवधानो को संशोधित करने के सांथ धाराओं के क्रमों को परिवॢतत किया गया है। इसमे महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों मे पीडि़तों की समस्याओं को देखते हुए अपराधियों के लिए और कड़ी सजा सुनिश्चित की गई है। अब परिस्थितिवश कही पर भी एफआईआर तथा ईएफआईआर दर्ज की जा सकेगी। नये कानून में डिजिटल व फॉरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा निर्धारित की गई है। गवाह व पीडि़त आदि का बयान वीडियो ग्राफी तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी सुविधा रहेगी। पुलिस टीम ने नए व पुराने कानूनों की जानकारी जनता को देने के लिये इसका तुलनात्मक चार्ट तथा पीपीटी व पोस्टर तैयार किया है ताकि थाने मे आये किसी भी फरियादी एवं आमजन को नये अपराधिक कानून व प्रावधान के बारे मे संपूर्ण जानकारी रहे और वे किसी भी प्रकार से भ्रमित न हों।