हुक्का बार के लिए मध्यप्रदेश में कोई नियम नहीं

भोपाल।हुक्का बार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति दिवस पर बुलडोजर चलाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा का पालन करने के लिए अधिकारियों को पसीना छूट रहा है। मध्य प्रदेश में अभी कोई नियम नहीं है। अभी जो नियम थे। उसमें पुलिस तम्बाकू एक्ट में कार्रवाई करती है। चार सौ रुपए में थाने से जमानत हो जाती है। अधिकारी हुक्का बार को लेकर नियम और हुक्का बार की सूची बनाने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नियमों का अध्ययन मध्य प्रदेश के अधिकारी कर रहे हैं।
-छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र और पंजाब में हुक्का बार पर रोक छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को कानून लागू कर दिया था। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार के संचालन पर कम से कम 1 साल अधिकतम 3 साल की सजा और 10000 रूपये जुर्माना का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र और पंजाब सरकार पहले ही हुक्का बार पर रोक लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब इस पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जाएगी।

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