हरिद्वार कुंभ के लिए हाईकोर्ट का निर्देश; RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य

हरिद्वार कुंभ के लिए हाईकोर्ट का निर्देश; RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य

नई दिल्ली। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोविड-19 की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, यह रिपोर्ट तीन दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मीडिया को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कुंभ आने वाले लोगों को एक और विकल्प दिया गया है। जिसके तहत तीर्थयात्री कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। कोर्ट ने ये भी आदेश दिए कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी को हरिद्वार में ही रहना होगा। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं पर नजर रखनी होगी।

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