हत्या के जुर्म मे बाप-बेटे को उम्रकैद

हत्या के जुर्म मे बाप-बेटे को उम्रकैद

पाली मे 6 वर्ष पूर्व हुए जघन्य हत्याकाण्ड मे अदालत ने सुनाया फैंसला

बाधवभूमि, उमरिया

जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 6 वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या के एक मामले मे अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए दोनो को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि साल 2017 के 21 अक्टूबर की रात आरोपी लालमन सिंह गोड़ व उसके बेटे नानबाबू ने टंगिया व लाठी से संतोष यादव की नृशंस हत्या कर दी थी। आरोपियों द्वारा मृतक के सांथ मारपीट की घटना को विकास यादव, राम यादव तथा रामशरण सिंह गोंड ने भी देखा था, परंतु रात होने तथा मोबाईल सिग्नल न मिलने  के कारण उन्होने यह बात किसी को नहीं बताई। सुबह जब गवाह घटना स्थल पर आये तो देखा कि संतोष यादव की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त लालमन सिंह एवं नानबाबू सिंह के विरुद्ध थाना पाली मे धारा 302 व 34 का अपराध पंजीबद्ध किया। सम्पू्र्ण विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा इस प्रकरण को जघन्य व सनसनीखेज अपराध के रूप मे चिन्हित किया गया। प्रकरण मे अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ केआर पटेल द्वारा की गई। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोषसिद्ध पाये जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पिता-पुत्र लालमन सिंह एवं धमेन्द्र उर्फ नान बागू को धारा 302 व सहपठित धारा 34 के अपराध मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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