हत्या के आरोपी को ताउम्र जेल और जुर्माना
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के पाली थाना क्षेत्र मे तीन वर्ष पूर्व हुई युवक की हत्या मामले मे अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि गत 1 जुलाई 2019 को वार्ड नंबर 15 दफाई पाली मे नत्थू लाल लोधी नामक व्यक्ति की हत्या उसके घर मे कर दी गई थी। जिसकी सूचना पर निरीक्षक आरसी मिश्रा ने मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया। मृतक की मां फूलमती ने पुलिस को बताया कि करीब दो महीने पूर्व नत्थू और संतोष लोधी के बीच मारपीट हुई थी। उसे संदेह है कि संतोष लोधी ने ही नत्थू लाल की सिर पर पत्थर मार कर हत्या की है। जिस पर पुलिस ने आरोपी संतोष लोधी उर्फ अक्कू के विरूद्ध धारा 449, 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। राज्य की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मरावी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम शेख, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी केआर पटेल ने करते हुए अदालत से आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने का आग्रह किया। प्रकरण का सूक्ष्म परिशीलन करने के बाद अपराध सिद्ध पाये जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सनत कुमार कश्यप द्वारा आरोपी संतोष लोधी उर्फ अक्कू को आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 449 के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घर मे घुस कर महिला को पीटा
उमरिया। जिले के इंदवार थाना अंर्तगत ग्राम दमोय मे घर मे घुस कर एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश मे आया है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुधा पति यशवंत मिश्रा दमोय अपने घर मे थी इसी दौरान श्यमासुंदर शुक्ला, सुभद्रा शुक्ला एवं संध्या बाई मिश्रा तीनो निवासी दमोय वहां आ गये और महिला के सांथ गाली-गलौज व मारपीट की है। इस घटना मे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 452, 294, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
युवक के सांथ की मारपीट
उमरिया। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम छोटी मोहनी मे गत दिवस एक युवक के सांथ मारपीट करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार पिता शंकर लाल झारिया 22 निवासी ग्राम छोटी मोहनी के सांथ नरोत्तम पिता राफल महरा निवासी बड़ी मोहनी द्वारा गली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया है।