स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन मे माईक्रो आब्जर्वर की महती भूमिका:एडीएम

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन मे माईक्रो आब्जर्वर की महती भूमिका:एडीएम

बांधवभूमि न्यूज

मध्यप्रदेश, उमरिया
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों 89 बांधवगढ़ एवं 90 मानपुर के लिए मतदान 17 नवंबर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक किया जाना है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन मे माइक्रो आब्जर्वर की महत्वपूर्ण भूमिका है। माइक्रो आब्जर्वर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के लिए उत्तदायी होते है। इस कार्य मे लगे सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से कार्य करते हुए लोकतंत्र के महायज्ञ मे सहभागी बनें। उक्त विचार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवगोविंद सिंह मरकाम ने गत दिवस रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय मे आयोजित माइक्रो आब्जर्वर के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किये। प्रशिक्षण राष्ट्रीय मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा, संजय पाण्डेय तथा एसके गौतम ने दिया।
यह दी गई जानकारी
प्रशिक्षण मे माइक्रो आब्जर्वर को मतदान केंद्र मे तैयारी का आकलन, वहां सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं (एएमएफ) की उपलब्धता, मतदान आरंभ होने से पहले प्रमाणित करने,  मतदान (माक पोल) पर निगरानी और कार्यवाही आयोग के अनुदेशानुसार होने, दिखावटी मतदान (मॉक पोल) तथा वास्तविक मतदान आरंभ होने से पहले कंट्रोल यूनिट से मतों को हटाने के बाद प्रमाण-पत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर आदि कार्यवाही सुनिचित करने एवं विहित फार्मेेट मे अपनी रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियमित रूप से लिखने आदि के बारे मे विस्तार से अवगत कराया गया।
पीठासीन अधिकारी के रूप मे नहीं करेंगे कार्य
प्रशिक्षकों ने बताया कि किसी भी स्थिति में माइक्रो आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप मे कार्य नहीं करेंगे। उनका कार्य यह प्रेक्षण करना है कि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र और निप्पक्ष रीति से चले तथा मतदान प्रक्रिया दूषित न हो। प्रशिक्षण मे दिखावटी मतदान (माक पोल) प्रक्रिया, मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति तथा उनके संबंध मे ईसीआई के अनुदेशों, प्रवेश पास प्रणाली का अनुपालन तथा मतदान केंद्र मे पहुंचना, अनुपस्थित, अन्यंत्र चले गए तथा मृत मतदाता की सूची (एएसडी सूची) के लिए पहचान और रिकार्ड करने संबंधी प्रक्रिया, अमिट स्याही लगाया जाना, मतदाता की पहचान करने के लिए उपयोग किये जाने वाले वैकल्पिक पहचान, दस्तावेजों को लिखने सहित रजिस्टर प्रारूप 17क मे निर्वाचकों का विवरण लिखना, मतदान की गोपनीयता, मतदान अभिकर्ताओ का आचरण, उनकी शिकायत, यदि कोई हो आदि की भी जानकारी दी गई।

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