नई दिल्ली। केंद्र ने कोरोना विस्फोट के बाद लॉकडाउन और कन्टेनमेंट जोन बनाने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जिलों, शहरों और क्षेत्रों पर फोकस करके कन्टेनमेंट जोन बनाएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन कहां या कब लगाना है या बड़ा कन्टेनमेंट जोन बनाना है, यह सबूतों को आधार बनाकर और प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे, कार्यबल और सीमाओं के आधार पर विश्लेषण के बाद किया जाता है। राज्यों को लॉकडाउन लगाने के लिए “उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और महामारी को लेकर निर्णय लेने” के लिए एक व्यापक फ्रेम वर्क दिया गया है। यदि पॉजिटिविटी एक सप्ताह तक 10 प्रतिशत या उससे अधिक है, अर्थात 10 नमूनों में से एक पॉजिटिव मिल रहा है, और यदि 60 प्रतिशत से अधिक बेडों पर ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोविड रोगी भर्ती हैं।
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