नेशनल लोक अदालत 12 नवंबर को, डीजे ने की अवसर का लाभ लेने की अपील
बांधवभूमि, उमरिया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन मे आगामी 12 नवंबर 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। लोक अदालत मे न्यायिक प्रकरण आपराधिक, सिविल, श्रम मोटरयान दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, कुटुम्ब न्यायालय के लंबित, प्रिलिटिगेशन के समझौता योग्य, प्रिलिटिगेशन के रूप मे सभी बैंको के प्रकरण, नगर पालिका समकेतिक, जलकर एवं विद्युत प्रकरणों का निराकरण भी किया जावेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कश्यप ने अधिवक्ताओं एवं जनमानस से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत का लाभ लेते हुए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा आपसी सुलह समझौता के माध्यम से करायें। उन्होने बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए 10 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस तरह मिलेगी छूट
बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों के निराकरण 12 नवम्बर 2022 (शनिवार) को होने वाली नेशनल लोक अदालत मे कराने पर लंबित प्रकरणो मे निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू व कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी। प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान मे चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
सुलह-समझौते से करायें प्रकरणो का निराकरण
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