सुप्रीम कोर्ट ने दिया विधायक राहुल सिंह लोधी को सशर्त स्टे

जबलपुर हाईकोर्ट ने किया था निर्वाचन शून्य घोषित
भोपाल। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है। खरगापुर की पूर्व कांग्रेस एमएलए चंदा रानी गौर की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर राहुल लोधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। लोधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त स्टे दिया है। चंदा रानी गौर के बेटे और टीकमगढ़ के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि राहुल लोधी को कोर्ट ने सशर्त स्टे दिया है। उन्हें विधानसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव में भी वोट नहीं दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा विधायक राहुल लोधी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के बेटे है। वह पहली बार विधायक बने। २०१८ में उनके खिलाफ चुनाव हारने वाली कांग्रेस प्रत्याशी चंदा रानी गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें निर्वाचन अधिकारी पर नियमविरूद्ध तरीके से नामांकन स्वीकार करने और सरकारी ठेका प्राप्त करने वाली निजी कंपनी में पार्टनशिप होने की बात छिपाने का आरोप लगाया।

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