साकीनाका रेप और हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

मुंबई। मुंबई के साकीनाका रेप और मर्डर के मामले में आरोपी मोहन चौहान को दिंडोशी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. 10 सितंबर 2021 की मध्यरात्रि में मोहन चौहान ने एक महिला के साथ रेप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद 11 सितंबर को पीड़ित महिला की मुंबई के राजावाडी हॉस्पिटल में इलाज के द्वरान मौत हो गई थी। दरअसल, साकीनाका रेप और मर्डर मामले में अभियोजन पक्ष ने बुधवार को 45 वर्षीय दोषी के लिए मौत की सजा देने का अनुरोध किया था, जिसने पिछले सितंबर में मुंबई के साकीनाका इलाके में 34 साल की एक महिला के साथ रेप किया था और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी थी। अभियोजन ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है. आरोपी मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी अदालत) एच.सी.शेंडे द्वारा रेप और मर्डर के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. वहीं गुरुवार को अदालत ने दोषी को फांसी की सजा का एलान किया है. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता महेश मुले ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी कि यह एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध है, जो इसे और गंभीर बनाता है. उन्होंने कहा कि यह रात के समय एक असहाय, अकेली महिला पर एक भीषण हमला है, जिससे मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया है।

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