शासन के अधिपक्ष मे ली गई दो अवैध कालोनियां
कलेक्टर ने दिये आदेश, नियमो का उल्लंघन कर बेचे गये प्लाट
उमरिया। नगर मे बिना कालोनाईजर का लायसेंस प्राप्त किये और बगैर भूमि का डायवर्शन कराये अवैध कालोनियां तानने वालों के विरूद्ध कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सख्त कार्यवाही की है। बताया गया है कि संध्या गौर पति दिलीप गौर पिता धनराज सिंह निवासी जबलपुर एवं सोम प्रकाश तिवारी पिता राम प्रताप तिवारी निवासी खलेसर उमरिया द्वारा श्हर के ग्राम विकटगंज मे इस तरह से नसिर्फ कालोनियां तैयार कीं बल्कि 63 व्यक्तियों को प्लाट भी बेंच दिये गये। इस मामले की जांच मे पाया गया है कि कालोनियों के निर्माण मे नगर पालिका अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन का उल्लंघन हुआ है। जिस पर कलेक्टर द्वारा संबंधित भूमियो के संपूर्ण रकबे को शासन के प्रबंध मे लेने का आदेश पारित किया गया है। अब उक्त अवैध कालोनियो का विकास एवं प्रबंधन शासन के माध्यम से किया जाएगा।