बांधवभूमि न्यूज,शहडोल।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना वैद्य ने विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण शहडोल जिले में लोक शांति एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखेए पटाखों की निर्माणए भंडारणए परिवहनए विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी। पटाखे एवं गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगीए जैसे कि पटाखे जिनकी निर्माण में बेरियम साल्ट का उपयोग किया गयाए लड़ी ;जुड़ें हुए पटाखेद्ध में बने पटाखेए पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक होए पटाखे जिनकी निर्माण में एंटीमनीए मरक्यूरीए आर्सेनिकए लीड इत्यादि का उपयोग किया गया हो। पटाखों में ई.कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन विक्रय तथा गैर लाइसेंसी विक्रयए घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर की दूरी तक एवं धार्मिक चित्र पर बने हुए पटाखे पूर्णतरू प्रतिबंधित होंगे।
शहडोल मे भी केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग करने कलेक्टर ने दिये निर्देश
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