वोटर पोर्टल से अपना नाम जुड़वा सकेंगे मतदाता

बांधवभूमि, उमरिया।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के विधानसभा क्षेत्रों मे मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली का प्रकाशन हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल से भी मतदाता सूची मे नाम जुड़वाये जा सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के विधानसभा क्षेत्रों में निवासरत कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु एक जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण हो रही है, अपना नाम जोडऩे के लिये अपने मतदान केन्द्र पर जाकर बीएलओ को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का यह कार्य 8 दिसंबर 2022 तक प्रतिदिन कार्यालयीन समय में बीएलओ द्वारा संपादित किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना है, वह प्रारूप 6 मे आवेदन कर सकता है। इसके अलावा यदि परिवार के किसी मृत अथवा बाहर चले गये व्यक्ति का नाम निरसित करना है तो प्रारूप-7 मे तथा उसी मतदान केन्द्र क्षेत्र मे निवास स्थान का परिवर्तन करना है अथवा किसी भी प्रकार की प्रविष्टि मे संशोधन करना है तो प्रारूप-8 मे आवेदन कर सकता है। यह आवेदन बीएलओ से निशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल मे वोटर हेल्पलाइन एप अथवा वोटर पोर्टल एवं एनवीएसपी पोर्टल से अपना नाम स्वयं दर्ज करा सकते है तथा यह सभी आवेदन 6, 7 एवं 8 स्वयं ऑनलाइन भर सकता है।

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