न्यायालय ने सुनाया फैंसला, 2015 का मामला
बांधवभूमि, उमरिया
जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगजा गेट के पास वन कर्मी से मारपीट और गालीगलौज देने के मामले मे न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया गत 18 दिसंबर 2015 को प्लांटेशन के गेट पर ताला बंद करने की बात पर मुन्ना यादव निवासी ग्राम बेसहनी ने विभागीय कर्मी ओमप्रकाश निगम के सांथ हाथापाई और अभद्र भाषा का उपयोग किया था। जिससे उसके बायें हाथ के पंजे व गर्दन पर चोट लग गई थी। घटना की शिकायत पर चंदिया पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 353, 332, 294, 323, 186 व 506 भाग 2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तु्त किया। राज्य की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री भावना मिश्रा एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने प्रकरण की सशक्त पैरवी की एवं आरोपी को कठोर दण्ड देने का आग्रह किया। इस मामले मे दोष सिद्ध पाये जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग श्री राजन गुप्ता की अदालत ने मुन्ना यादव को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्डक से दण्डित किया है।
वनकर्मी से मारपीट पर एक वर्ष की सजा
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