रास्ते मे रोककर किया युवक पर हमला

रास्ते मे रोककर किया युवक पर हमला
बिरसिंहपुर पाली। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम चंदनियां मे एक युवक का रास्ता रोककर कुछ लोगों द्वारा हमला किये जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजेश पिता ललवा पाल 30 निवासी चंदनियां किसी काम से कही जा रहा था जैसे ही वह कमलेश पाल के दुकान के पास पहुंचा ही था तभी आबदीन खान, कामील खान, सलीम खान, सजल खान सभी निवासी चंदनिया वहां पहुंच गये और गाली-गलौज करते हुये लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले मे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज कर लिया है।

युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी
बांधवभूमि, मानपुर। जनपद क्षेत्र के ग्राम कछौंहा मे एक युवती द्वारा फांसी लगा कर खुदकुशी करने का मामला प्रकाश मे आया है। मृतक किशोरी का नाम साधना पिता रामगरीब पटेल 18 बताया गया है। जानकारी के अनुसार साधना ने गत दिवस शाम करीब 6.30 बजे अपने घर के पास एक पेड़ पर लटक कर घटना को अंजाम दिया। प्रकरण की सूचना पर थाना मानपुर के सहायक उपनिरीक्षक राम सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू की है।

महिला से की मारपीट
उमरिया। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोढ़ा मे एक महिला के साथ गाली गलौज व मारपीट किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शांति पति रविन्द्र चौधरी 46 साल निवासी लोढ़ा के साथ उसका पति रविन्द्र पिता बाबूलाल चौधरी ने किसी बात को लेकर गाली गलौज करते हुये मारपीट की गई। फरियादिया का यह भी आरोप है कि मारपीट के बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 ताहि के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई है।

मारपीट मामले पर अपराध दर्ज
उमरिया। कोतवाली थाना अंतर्गत हर्रवाह मे एक युवक के सांथ मारपीट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया है। बताया गया है कि गत दिवस लालजी पिता गोवर्धन बर्मन 35 निवासी बिलासपुर के सांथ सौकीलाल पिता मौजीलाल कोल अपनी पत्नि के साथ मिल कर मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकियां दी गई। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध पंजीबद्व किया है।

 

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