रावण दहन से पूर्व श्रीराम चल समारोह निकालने की अनुमति

रावण दहन से पूर्व श्रीराम चल समारोह निकालने की अनुमति
शासन के निर्देश पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जारी की गाईडलाइन
उमरिया। शासन द्वारा विजयादशमी पर रावण दहन के पूर्व श्रीराम जी के चल समारोह की प्रतीकात्मक अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीनप्रदत्त शक्तियों को उपयोग मे लाते हुए नवीन आदेश जारी किया है। जारी आदेश मे सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि, जिनमे जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। धार्मिक पूजा स्थलो मे क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु, अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे।
इस तरह होंगे आयोजन
रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतीकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यकम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेगें। रामलीला का आयोजन मैदान/हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नहीं होगी।
गरबा की सशर्त अनुमति
गरबा का आयोजन सोसायटियों,कॉलोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों, कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति मे जिला कलेक्टर को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यवसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। अन्तराज्यीय तथा राज्यातंरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कफ्र्यू रहेगा।अनुमत्य आयोजनों मे डीजे बैण्डबाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। सभी कार्यक्रमो, संस्थानो मे कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। निर्देशों के उल्लंघन की दशा मे संबंधितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

 

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