रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकाने

कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उमरिया। जिले मे अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रात: 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10 (2)(1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अत्यावश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान तथा सेवाओं के संबंध मे पुन: आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक सभी प्रकार की एकल स्थायी दुकाने प्रात: 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेगी। समस्त विक्रेताओं को ग्लब्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मांस मंडी के स्थान का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट करेंगे। सैलून ब्यूटी पार्लर प्रात: 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति रहेगी। नाई की दुकान एवं सैलून के संचालक उपयोग में आने वाले कंघा, कैंची, उस्तरा उपकरण के दो सेट एक बर्तन मे साबुन के घोल या साबुन मे डुबाकर रखेगे जिसमें से एक का उपयोग करने के बाद उसे पुन: साबुन मे डुबा दिया जाएा। ग्लब्स एवं मास्क का प्रयोग करते हुए अपने हाथों को सेनेटाईज किया जाएगा।
शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और इसी तरह के अन्य संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिला अंतर्गत नगर पालिका परिषद उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया एवं ग्राम पंचायत करकेली तथा मानपुर क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को पूर्णत: बंद रहेगा। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह तथा अंतिम संस्कार मे 20 से अधिक व्यक्तियों का इक_ा होना प्रतिबंधित रहेगा सांथ ही इनमे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सभी अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
कन्टेनमेंट क्षेत्रों मे लॉकडाउन 31 तक
कन्टेनमेंट क्षेत्रों मे 31 अगस्त 2020 तक अथवा कन्टेनमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार कन्टेनमेंट क्षेत्र समाप्त किये जाने के आदेश दिनांक तक (जो भी पूर्वोत्तर हो) लॉकडाउन प्रभावशील होगा। कन्टेनमेंट जोन में अति आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में सख्त परिधि नियंत्रण होगा। केवल अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाये रखने और चिकित्सा आपात स्थितियों के लिये व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सहरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलायेंं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, राष्ट्रीय निर्देशों के अनुसार आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अतिरिक्त घर पर रहेंगे।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *