मोदी की हत्या वाले बयान पर कांग्रेस नेता को जेल

कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, बाहर निकले तो दिखाया विक्ट्री साइन
भोपाल/दमोह/पन्नाPM मोदी की हत्या की बात कहने वाले MP के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान पटेरिया ने विक्ट्री साइन दिखाया। पुलिस ने पटेरिया को मंगलवार सुबह 5.30 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया। पटेरिया अपने गृहनगर दमोह के हटा में थे। पुलिस ने उन्हें यहीं से अरेस्ट किया।पटेरिया जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया और कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। मैंने वो शब्द नहीं कहे थे। मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूं। इससे पहले 11 दिसंबर को उन्होंने एक सभा में कहा था, ‘अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो। इन द सेंस हराने का काम करो। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पटेरिया को JMFC कोर्ट पवई लेकर पहुंची। इससे पहले मेडिकल चेकअप के लिए पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। प्रथम श्रेणी न्यायालय ने पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।उनके इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए। इसके बाद पन्ना के पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं।
पटेरिया ने माफी मांगी, कांग्रेस ने नोटिस दिया
पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली। इससे पहले पटेरिया ने कहा था- ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा VIDEO गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है।’मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। मामला कोर्ट में है। हमने पटेरिया को 3 दिन में जवाब देने नोटिस दिया है।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया मामला
राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने में PWD इंजीनियर के आवेदन पर 12 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने IPC की धारा 451, 504, 505(1)(b), 505(1)(c), 506, 153b(1)(c) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
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