शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्त रामप्रताप सिंह उर्फ मुन्ना सिंह गोंड़ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बरना को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सीपी मिश्रा अपर लोक अभियोजक जयसिंहनगर, जिला-शहडोल द्वारा सषक्त पैरवी की गई। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 27/08/2017 को आहता मारपीट से आयी चोटो की ईलाज हेतु समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहनगर में भर्ती हुयी थी, आहता कथन देने योग्य न होने से चष्मदीद गवाह ने बताया कि दिनंाक 27/08/2017 को करीबन 7ः30 बजे सुबह आहता को पुरानी रंजिष होने के कारण आरोपी रामप्रताप सिंह ने मां-बहन की गालिया दिया तथा डण्डे से मारपीट किया,। सूचना के आधार आरोपी के विरूद्ध भादवि0 की धारा 294, 323, 506 के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्पष्चात आहत को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालीय शहडोल ले जाया गया। जहां ईलाज के दौरान दिनांक 28/08/2017 को उसकी मृत्यु हो गयी। तत्पष्चात प्रकरण में धारा 302 भादवि0 का ईजाफा किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया।
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