भरमार बंदूक से किया था बाघ का शिकार, आरोपी गिरफ्तार

बांधवभूमि, सोनू खान
शहडोल। बाँधवगढ टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे पूर्व व्योहारी वन परिक्षेत्र के बीट बेड़रा के कक्ष क्रमांक आर-168 में बाघ के शिकार का संगठित शिकारी गिरोह का खुलासा,बाघ के शिकार एवं उसका अंग निकालने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार,एक फरार,दुर्लभ वन्य जीवो के शिकार पर वन्य जीव सरंक्षण पर सवाल उठ रहे है, पूरी दुनिया मे बाघ सरंक्षण के लिए मशहूर बाँधवगढ टाइगर रिजर्व के लिए यह बुरी खबर है,बीते 17 मई को टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे व्योहारी वन परिक्षेत्र में एक बाघ का शव मिला था जिसके शरीर से दांत नाखून गायब थे,शिकार की आशंका के मद्देनजर वन विभाग ने जांच शुरु की और सप्ताह भर बाद वन विभाग की जांच टीम ने बाघ का बंदूक से शिकार करने के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। वहीं दो आरोपियों को वन विभाग ने बाघ के शिकार के आरोप में वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम के तहत अपराध कायम कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है बाघ के शिकार होने के इस खुलासे ने एक बार फिर टाइगर रिजर्व और उसकी सीमा से लगे जंगलों में संगठित शिकारी गिरोह सक्रिय होने की पुष्टि कर दी है और दुर्लभ वन्य जीव सरंक्षण के लिए चलाई जा रही गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए है। वन विभाग के दल द्वारा अपराधियों को पकड़ने की योजना बनाई गई डॉग सचिंग के दौरान प्राप्त क्लू एंव मुखविर तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संदिग्ध आरोपियों की तलाश की गई 4 दिन बाद 3 संदिग्ध आरोपियों दीवाशु सिंह बघेल पिता भूपेन्द्र सिंह बघेल, सुजीत बैगा पिता रामबहोर बैगा एंव चोखेलाल पनिका पिता सुग्रीव पनिका निवासी मडऊडोल के बारे जानकारी प्राप्त हुई, आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई रात का समय होने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी चोखेलाल पनिका मौके से फरार हो गया एंव अन्य आरोपी दीवांशु सिंह बघेल एंव सुजीत सिंह बघेल पकड़े गये, दोना आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होने 2 नग भरमार बन्दूक से बाघ का शिकार किया एवं बाघ के दात, नाखून एंव मूंछ के बाल निकाले। आरोपी दीवाशु सिंह बघेल के निशानदेही में 1 नग बाघ का दांत एंव 1 नग भरमार बन्दूक मौके से बरामद किया गया। दीवांशु बघेल ने बताया 2 नग दांत 1 नग भरमार बन्दूक एंव 4-5 मूंछ के बाल फरार आरोपी चोखेलाल पनिका के पास है जिसका पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) अन्तर्गत आरोपियों के कथन रिकार्ड करवायें, दोनो आरोपियों ने बन्दूक से बाघ का शिकार एव उसके दांत, नाखून एंव मूंछ के बाल निकालने का अपना जुर्म स्वीकार किया है।

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