उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विभागीय अधिकारियों को जिले से आवागमन कर रहीं बोरिंग मशीनों को छोड़ कर अन्य के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए विगत ८ मार्च २०२१ से जिले में हर प्रकार का नलकूप खनन कार्य प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बावजूद ग्रामीण और शहरी अंचलों में बोरिंग मशीने देखी जा रही हैं। साथ ही इनके स्टाफ बाहर प्रान्तों के हैं, जिनसे संक्रमण फैलने की भी आशंका है। जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने जबलपुर, कटनी, शहडोल और ब्यौहारी रोड पर परिवहन कर रही मशीनों को छोड़कर शेष के विरुद्ध पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाय।
बोरिंग मशीनों के विरुद्ध करें कार्यवाही
Advertisements
Advertisements
nahesum 7fe5556591 https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=skystar.Dove-Scaricare-Film-3d-Sbs-13-fordursu