बुली बाई ऐप केस की मास्टरमाइंड 18 साल की लड़की

मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड के रूद्रपुर से पकड़ी आरोपी, बेंगलुरु से पकड़ा गया इंजीनियर कोर्ट ने रिमांड पर सौंपा

मुंबई। ‘बुली बाई ऐप’ पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवाने की मास्टरमाइंड महज 18 साल की लड़की निकली है। मुंबई पुलिस ने आरोपी श्वेता सिंह को उत्तराखंड के रूद्रपुर से अरेस्ट किया है। उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर के हवाले से ANI न्यूज ने बताया कि श्वेता को गिरफ्तार करने वाली मुंबई पुलिस की टीम फिलहाल रूद्रपुर में ट्रांजिट रिमांड पर लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बुधवार को उसे मुंबई लाया जाएगा। उधर, इस मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार 21 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशाल झा को मुंबई के बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया है। तकरीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद आरोपी को 10 जनवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। झा बिहार का रहने वाला है।
तीन अकाउंट हैंडल कर रही आरोपी महिला
मुंबई पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी युवती ‘बुली बाई’ ऐप से जुड़े तीन अकाउंट हैंडल कर रही थी। सह आरोपी विशाल कुमार ने ‘Khalsa supremacist’ के नाम से खाता खोला।मुख्य आरोपी युवती और विशाल झा दोनों अच्छे दोस्त हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की दोस्ती हुई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दोनों नाम बदल कर सोशल मीडिया में अकाउंट चलाते थे। इन्होंने सिख संगठनों के नाम से कुछ अकाउंट खोल रखे थे। साइबर सेल की टीम इन सोशल अकाउंट की जांच कर रही है। फिलहाल महिला की पहचान उजागर नहीं की गई है।
ऐसे सामने आया मामला
यह मामला सबसे पहले 1 जनवरी को सामने आया था। आरोपियों ने कई मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को एडिट कर GitHub प्लेटफॉर्म पर बने ‘बुली बाई ऐप’ पर ऑक्शन के लिए डाला था। इसमें उन महिलाओं को टारगेट किया गया था, जो सोशल मुद्दों पर सक्रिय थीं। इनमें कुछ महिला जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और लॉयर शामिल हैं।
मुंबई में दर्ज हुई थी FIR
इसके बाद वेस्ट मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में इस मामले में रविवार को दिन में अज्ञात आरोपी के खिलाफ IT एक्ट और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने इस FIR में IPC की धारा 153-ए (धार्मिक आधार पर दो समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाना), 153-बी (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करना), 354-डी (पीछा करना), 509 (महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने की नीयत वाले शब्द या व्यवहार का उपयोग करना) और 500 (आपराधिक मानहानि) को शामिल किया है। साथ ही IT एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपत्तिजनक मटेरियल पब्लिश करना या भेजना) भी शामिल की गई है।
पुलिस ने डेवलपर की जानकारी मांगी
दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह डॉजी एप्लिकेशन (dodgy application) के डेवलपर के बारे में गिटहब प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी है। वहीं, ट्विटर से अपने प्लेटफॉर्म पर संबंधित कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने के लिए कहा गया है। पुलिस ने ट्विटर से ऐप के बारे में सबसे पहले ट्वीट करने वाले अकाउंट हैंडलर के बारे में भी जानकारी मांगी है।
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *