नई दिल्ली । बिलकिस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। इससे पहले 9 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। तब एक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, उसने दावा किया था कि उसे मामले का नोटिस नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने आरोपियों के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था- आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे। अगर नोटिस नहीं मिला तो अखबार में छपवा दीजिए, लेकिन कोर्ट इस वजह से बार-बार सुनवाई टाल नहीं सकती। मामले में कोर्ट 11 दोषियों को रिहा करने पर गुजरात सरकार के साथ केंद्र को नोटिस देकर कारण पूछा था। पिछली सुनवाई में केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बिलकिस की याचिका को फर्जी बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने हलफनामे में झूठ बोला है। सरकार के वकील ने कहा कि रिहा हुए 11 दोषियों में से कुछ को बिलकिस की ओर से नोटिस नहीं दिया गया। इसके बाद भी बिलकिस ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि सभी दोषियों को नोटिस दे दिया गया है। इसके लिए बिलकिस बानो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बानो की ओर से कोर्ट में पेश एडवोकेट शोभा गुप्ता ने इसका जवाब दिया, मैंने सभी दोषियों को मेल पर नोटिस भेज दिया था।
बिलकिस बानो केस में 7 अगस्त को सुनवाई
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