कलेक्टर ने विस्थापितों की गतिविधियों को देखते हुए लिया निर्णय
बांधवभूमि, रामाभिलाष त्रिपाठी
मानपुर। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ से सटे ग्रामो मे धारा 144 लगा दी है। जिसके तहत मानपुर उपखण्ड अंतर्गत ग्राम मझखेता, देवरी, कुमई, मढ़ऊ, बडख़ेरा, मरई खुर्द, मरई कला, मलहरा, हिरौली एवं दमना मे दिनांक 10 फरवरी की सुबह 6 बजे से 11 फरवरी की सुबह 6 बजे तक निषेद्याज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, प्रदर्शन करने आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उल्लेखनीय है कि इन दिनो बांधवगढ़ से विस्थापित ग्रामो के निवासियों मे काफी असंतोष देखा जा रहा है। इसी को लेकर पिछले सप्ताह पूर्व मगधी गांव के सैकड़ों ग्रामीण मझखेता बैरियर के पास एकत्रित हो गये थे। उनका कहना था कि विस्थापन के बाद वे अपना घर-बार, जमीन छोड़ कर चले तो आये परंतु उन्हे किसी प्रकार की सुविधा तथा शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस दौरान प्रशासन और पार्क प्रबंधन की समझाईश पर कई लोग तो मान गये परंतु कुछ ग्रामीण बैरियर पार कर उद्यान के अंदर घुस गये, जिससे इलाके मे हड़कंप मच गया। ये ग्रामीण किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे, इतना ही नहीं वे रात भर जंगल मे ही बैठे रहे। सुबह होने पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंच कर ग्रामीणो को समझाईश और समस्याओं के निराकरण करने आश्वासन दिया तब जा कर वे अपने गांव को रवाना हुए। समझा जाता है कि इस घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र मे धारा 144 लगाने का निर्णय लिया है।
बांधवगढ़ से सटे इलाकों मे निषेद्याज्ञा लागू
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