बांधवगढ़ नेशनल पार्क मे आग लगाने वालों को दो माह का कारावास
उमरिया। उप संचालक बांधवगढ टाईगर रिजर्व ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व उमरिया के वन परिक्षेत्र पतौर के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र बीट बमेरा के कक्ष क्रमांक 189 मे 21 मई 2015 को लगभग 12.15 बजे वन गस्ती के दौरान बमेरा डेम टावर से सूचना प्राप्त हुई कि बड़वाही लोडीवाह मे आग लगी हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर वनरक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। जहां पर मौजूद दो अपराधियों के द्वारा आग लगाते हुए मौके पर पाये जाने के कारण दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर जांच-पड़ताल उपरांत आग लगाने के संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 454 / 8 21 मई 2015 पंजीबद्ध कर चालान क्रमांक 1117 / 2015 4 जून 2015 से दोनों अपराधियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला उमरिया के समक्ष पेश किया गया। अनिल चौधरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया के द्वारा दिनांक 28 जून 2021 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कमलेश बैगा पिता किमाली बैगा एवं अमृतलाल बैगा पिता मोहनलाल बैगा सा. बड़वाही दोनों अपराधियों को 2-2 माह का कारावास एवं 2000-2000 /- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क मे आग लगाने वालों को दो माह का कारावास
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