पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर सेक्टर पर्यवेक्षक निलंबित
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने पर मप्र सेवा नियत 1966 के नियम 9 के तहत आशा सिंह प्रभारी सेक्टर पर्यवेक्षक करकेली परियोजना उमरिया क्रमांक दो को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। विदित हो कि शासन के निर्देशानुसार 6 माह से 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चो को गेहंू, भुना चना, दाल, शक्कर, लड्डू चूरा, गुड, तेल प्रति हितग्राही 200 ग्राम प्रति दिवस जाना था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली के निरीक्षण के दौरान सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत रेडी टू ईट के तहत मुरमुरा वितरित किया जा रहा था। जो कि शासन द्वारा प्रदाय मीनू मे नही आता है। साथ ही आंगनबाडी केंद्र मे शासन द्वारा प्रदाय टीएचआर हितग्राहियों को निर्धारित समय पर वितरित न करते हुए केंद्र मे रखा पाया गया। जिससे प्रतीत होता है कि आशा सिंह द्वारा नियमित रूप से आंगनबाडी केन्द्रों का निरीक्षण नही किया जा रहा है। साथ ही शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक नही पहुंच पा रहा है। जिस पर उन्हें मप्र सेवा नियत 1966 के नियम 9 के तहत आशा सिंह प्रभारी पर्यवेक्षक सेक्टर करकेली परियोजना उमरिया क्रमांक दो को निलंबित कर दिया है ।
पानी मे डूबने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत
उमरिया। अनुविभागीय अधिकारी मानपुर सिद्धार्थ पटेल ने अनमोल सोनी पिता अरूण सोनी11 वर्ष साकिन ग्राम पडखुरी तहसील मानपुर की मृत्यु पानी मे डूबने से होने पर उसके निकटतम वैध वारिस पिता अरूण कुमार सोनी को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
आशा कार्यकर्ता और अन्य कर्मी आयुष्मान कार्ड के प्रचार मे लगे
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार जिले मे ग्राम पंचायत स्तर पर भी आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाये जा रहे है। इसके लिए ग्राम की आशा कार्यकर्ता के पास उपलब्ध मेगामाईक के माध्यम से जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पात्र परिवार अपना आयुष्मान कार्ड ग्राम, ग्राम पंचायत, कियोस्क सेंटर, लोक सेवा केन्द्रों पर बनवा सकते है। इस कार्य मे मैदानी क्षेत्र के आशा, एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाईजर हितग्राहियों को चिन्हित सेंटर पर आवश्यक दस्तावेज परिवार की समग्र आईडी और आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर लेकर सेंटर पर भेज रहे। आयुष्मान भारत योजना के पात्र परिवारों मे सामाजिक, आर्थिक एवं जाति गणना मे चिन्हित वंचित श्रेणी के परिवार तथा खाद्य विभाग के पात्रता पर्ची धारक परिवार और असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूर परिवार सम्मिलित है।
सामाजिक संपरीक्षा से सामुदायिक निगरानी प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती
करौंदा एवं बिरहुलिया मे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का सामाजिक संपरीक्षा कार्यक्रम संपन्न
उमरिया। करकेली जनपद पंचायत अंतर्गत निगहरी सेक्टर के ग्राम करौंदा एवं तामन्नारा सेक्टर के ग्राम बिरहुलिया मे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की सामाजिक संपरीक्षा का आयोजन किया गया। सामाजिक संपरीक्षा मे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के हितग्राहियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि व महिला बाल विकास से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सेक्टर सुपरवाइजर सहित सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। दोनों गांव की दस्तक महिला समूह व सामाजिक संपरिक्षक दल द्वारा आयोजित सामाजिक संपरिक्षक बैठक मे विकास संवाद भोपाल एवं टीडीएच, बीएमजेड जर्मनी का सहयोग रहा। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत चारों हकदारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यान भोजन योजना व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की सामाजिक समपरीक्षा करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सतर्कता निगरानी समिति को मजबूत कर उक्त योजनाओं को मजबूत करने व हितग्राहियों को गरिमा के साथ सम्मान पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है । उसी तारतम्य मे उक्त बैठकों का आयोजन किया गया। सभा मे सर्वप्रथम सामाजिक संपरीक्षा दल द्वारा एकत्र जानकारी का वाचन किया । इसके पश्चात हितग्राहियों ने अपनी-अपनी बात रखी। सेक्टर सुपरवाइजर सरिता सिंह व त्रिपाठी ने हितग्राहियों को समय सीमा के अंदर लाभ दिलाने की आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संचालन मे आने वाले स्थानीय समस्याओं व प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के बारे मे विस्तार से चर्चा किया। सभा को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य सुरेश महार ने कहा कि सामाजिक संपरीक्षा की प्रक्रिया अच्छी है, अगर यह प्रक्रिया हर गांव में संचालित हो तो योजना के संचालन मे समस्याएं ही नहीं आएंगी। कार्यक्रम मे उत्तरा सिंह, पूजा सिंह, अनीता सिंह, फ ूलबाई ,जानकी सहित भगत सिंह, वृंदावन, कमलभान का विशेष योगदान रहा कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी सिंह ने किया।
पशुओं का बीमा कराने उप संचालक ने की अपील
उमरिया। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें उमरिया ने जिले के पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुधन का बीमा कराएं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत नवीन पशुधन बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना मे पशुपालकों को पशु की मृत्यु होने पर हुई आर्थिक हानि मे राहत मिलती है। उन्होंने पशुपालकों को बताया है कि योजना मे पशुधन जैसे गाय, भैंस, घोडा, बकरी आदि को शामिल किया गया है। योजनांतर्गत प्रति परिवार अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकते हैं। बीमे की अधिकतम राशि 55 हजार रूपए तक हो सकती हैं तथा प्रीमियम दर एक वर्ष के लिए 2.92 प्रतिशत है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान तथा बीपीएल, एससी, एसटी के लिए 70 प्रतिशत अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। उन्होंने पशुपालकों से कहा है कि वे अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सालय प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं।