यातायात पुलिस ने की कार्यवाही
शहडोल/सोनू खान । पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में 29 एवं 30 अप्रैल की दरमियानी रात की गई बड़ी कार्यवाही। थाना गोहपारू क्षेत्र अंतर्गत नफीस बस क्रमांक एमपी 09 -18 P 0562 एवं जयसिंह नगर थाना अंतर्गत प्रयाग बस सर्विस क्रमांक एमपी 18- 0864 के विरुद्ध धारा 188 269, 279 आईपीसी के अंतर्गत तथा नफीस बस के विरुद्ध इन धाराओं के साथ-साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 / 192 8, 9, 36 / 177 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। जैसा की विधित है कि दिनांक 29 अप्रैल को परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा आदेश जारी किया जाकर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच का परिवहन स्थगित किया गया है। उक्त दोनों बस मालिकों द्वारा आदेश जारी होने के बावजूद अपने वाहनों को उत्तर प्रदेश की सीमा या उत्तर प्रदेश के शहरों हेतु सवारी लाना ले जाना अवैध कार्य माना जाता है। यह कार्यवाही उप पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेश तिवारी द्वारा तथा साथ में उपस्थित थाना प्रभारी यातायात द्वारा की गई है।
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