पीएम मोदी की रैली में विस्फोट केस में नौ लोग दोषी करार

एक को रिहा किया, एक नवंबर को सुनाई जाएगी सजा
पटना। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा के दौरान गांधी मैदान और पटना जंक्‍शन सहित शहर के कई इलाकों में सिलसिलेवार धमाके करने वाले नौ आतंकियों को एनआइए कोर्ट एक नवंबर को सजा सुनाएगी। इस मामले में अदालत ने एक आरोपी फकरुद्दीन को रिहा कर दिया है। जबकि, हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह, उमर सिद्दिकी, फिरोज असलम और इम्तियाज आलम को सजा सुनाने के लिए एन नवंबर तिथि घोषित की है। उल्लेखनीय है कि आठ साल पहले आज ही के दिन पटना में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्‍यमंत्री थे और भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्‍मीदवार घोषित किए जाने के बाद पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली को संबोधित करने आए थे। आज से ठीक आठ साल पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। मोदी तब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इसके अलावा पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 पर भी बम धमाका हुआ था। इन धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी। जबकि, 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। संयोग देखिए कि ठीक इसी तारीख को आठ साल बाद बुधवार को एनआइए की विशेष कोर्ट ने दोषियों को चिह्नि‍त कर लिया है। इस मामले में अब तक कोर्ट में 187 लोगों की सुनवाई हो चुकी है। इसी माह की छह तारीख को एनआइए की विशेष अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दिए गए लिखित तर्क के बाद फैसले की तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। आज सुबह सभी आरोपियों को एनआइए कोर्ट में पेश किया गया। करीब एक घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नौ लोगों को दोषी करार दिया। मामले की जांच कर रही एनआइए की टीम ने 2014 में मुख्य आरोपी रांची निवासी इम्तियाज अंसारी समेत 10 के खिलाफ एनआइए कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सभी आरोपियों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले की प्राथमिकी 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज की गई। इसके बाद 31 अक्टूबर, 2013 को एनआइए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआइए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था । उनमें एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी। वहीं जुवेनाइल बोर्ड द्वारा नाबालिग आरोपी को पहले ही तीन वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में आरोपी पांच आतंकियों को अन्‍य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है। इसमें उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, फिरोज आलम उर्फ पप्पू, नुमान अंसारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो मोजीबुल्लाह अंसारी व इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम शामिल हैं। इनमें से इम्तियाज, उमेर, अजहर, मोजिबुल्लाह और हैदर बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। गांधी मैदान विस्फोट में पटना से गिरफ्तार इम्तियाज रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के सीठियो इलाके का रहने वाला है। जांच टीम के अनुसार, इसी के घर पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। जांच टीम का कहना है कि उसने बताया था कि मुजफ्फरनगर दंगे का बदला लेने के लिए ये धमाके किए गए थे।

सिलसिलेवार किए गए थे सात धमाके
पहला धमाका : सुबह 9:30 बजे : पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नम्बर 10 के शौचालय में पहला विस्फोट किया गया। दूसरा विस्फोट सुबह 11:40 बजे : गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन के पास किया गया। तीसरा धमाका दोपहर 12:05 बजे गांधी मैदान के बाहर रीजेंट सिनेमा के पास किया गया। चौथा धमाका दोपहर 12:10 बजे गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास किया गया। पांचवां धमाका दोपहर 12:15 बजे गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास किया गया। छठा धमाका दोपहर 12:20 बजे गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास किया गया। सातवां धमाका दोपहर 12:45 बजे गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रेन पार्क के पास किया गया।

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