पाॅक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम पर हुई कार्यशाला 

शहडोल/सोनू खान । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ सतेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहपारू में पाॅक्सो अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनोज लारोकर के द्वारा पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के साथ समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत फाॅस्टर केयर एवं स्पाॅसरशिप योजना की जानकारी देते हुए निराश्रित बालकों को लाभान्वित किये जाने हेतु छात्राओं से आह्वान किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा छात्राओं को बालिकाओं में खून की कमी होने के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विद्यालय प्रशासन से छात्राओं को सप्ताह में एक बार आयरन की गोली दिलाये जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय किये जाने का सुझाव दिया गया तथा छात्राओं को हीमोग्लोबिन स्तर की जानकारी देते हुए हीमोग्लोबिन की जाॅच कराने का सुझाव दिया तथा हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाने के लिए आयरन की गोली के अतिरिक्त पोषण आहार जैसे दूध, पनीर, अंडा, मुनगा, मौसमी फल, सोयाबीन की बड़ी, चना, गुड़ आदि का सेवन किये जाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहायक संचालक अखिलेख मिश्रा द्वारा पाॅक्सो एक्ट के प्रावधानों के साथ बाल विवाह, घरेलू हिंसा अधिनियम, वन स्टाॅप सेन्टर तथा सेफसिटी के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। उपस्थित छात्राओं को चाईल्ड लाईन नम्बर 1098 व ई पाॅक्सो बाॅक्स के प्रयोग के संबंध में संक्षिप्त लघु फिल्म दिखायी गई। कार्यक्रम में प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकगण, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी गोहपारू श्रीमती सतवंत हूरा एवं काफी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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