पांच साल बढ़ी पुरानी जिप्सियों की उम्र
बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के संचालकों को बड़ी राहत, विभाग ने जारी किये आदेश
बांधवभूमि, मध्यप्रदेश, उमरिया
वन विभाग ने टाइगर रिजर्व मे सैलानियों को सैर कराने वाली जिप्सियों की एक्सपायरी डेट बढ़ा दी है। अब वाहन संचालक अपनी जिप्सी 15 साल तक बेरोक-टोक संचालित कर सकते हैं। इस आशय के आदेश वन विभाग ने टाइगर रिजर्व के समस्त क्षेत्र संचालकों के लिए जारी कर दिए हैं। इसके सांथ ही आगामी 1 अक्टूबर से नेशनल पार्क के प्रवेश शुल्क मे 5 प्रतिशत की वृद्धि भी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह बढ़ोत्तरी 120 से 150 रूपये तक हो सकती है।
यह है आदेश
राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रभारी मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक अतुल श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश मे कहा गया है कि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत संचालित पंजीकृत पर्यटक वाहन (जिप्सी) की समय-सीमा 10 वर्ष से बढक़र 15 वर्ष कर दी गई है। बशर्तें वाहन की स्थिति अच्छी हो एवं उनका बीमा, पंजीकरण और फिटनेस आदि समस्त दस्तावेज जीवित हों। वन विभाग के इस निर्णय से बांधवगढ के करीब 250 सहित प्रदेश के 1300 से अधिक जिप्सी संचालकों को राहत मिली है।
तीन साल के बाद लिया निर्णय
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल से ही पर्यटन जिप्सी संगठनों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि जब परिवहन नियमों के अंतर्गत एक वाहन को 15 वर्ष तक संचालन की इजाजत है, तब वन विभाग मे जिप्सी की समय-सीमा 10 वर्ष तय क्यों है। इस अनुचित और अन्यायपूर्ण नियम को निरस्त किया जाय। इस संबंध मे जिप्सी संचालकों ने अपना ज्ञापन वन मंत्री डॉ. विजय शाह को भी सौंपा था। लगभग 3 वर्ष के लंबे ङ्क्षचतन-मंथन के बाद अब जाकर वन विभाग ने यह निर्णय लिया है।
प्रवेश शुल्क मे बढ़ोत्तरी
बताया जाता है कि होटल व्यवसाईयों के दबाव मे वन विभाग ने पिछले 5 सालों से प्रवेश शुल्क मे कोई वृद्धि नहीं की गई है। जबकि देश के सभी टाइगर सफारी की दरों मे बढ़ोतरी की जा चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि राज्य शासन ने उदारता दिखाते हुए प्रवेश शुल्क में मामूली वृद्धि की है। नया प्रवेश शुल्क अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। स्थानीय होटल संचालकों का कहना है कि 5 प्रतिशत वृद्धि अधिक नहीं है।
देर से उठाया गया स्वागतयोग्य कदम
नियमानुसार अन्य वाहनो के रिटायर होने की समय सीमा 15 वर्ष तय की गई है, जबकि शासन द्वारा टाईगर रिजर्वो मे इसे मात्र 10 वर्ष तक सीमित किया गया था। इस मनमानीपूर्ण नियम के कारण बीते वर्षो मे कई जिप्सियां चलन से बाहर हो गई। वाहन संचालकों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस द्वारा लंबे समय से शासन व अधिकारी स्तर पर इस संबंध मे पहल की जा रही थी। देर से ही सही, शासन ने आदेश जारी कर दिये है। यह एक स्वागतयोग्य निर्णय है।
रतिभान सिंह
कांग्रेस मण्डलम अध्यक्ष, ताला
प्राप्त हुआ आदेश
शासन ने पार्क मे चलने वाली जिप्सियों की समय सीमा बढ़ा कर 15 साल करने तथा प्रवेश शुल्क मे वृद्धि का आदेश कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इसे लागू करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।
लवित भारती
उप संचालक
बांटारि, उमरिया