पंजाब में पाक की बड़ी साजिश, 11 हैंड ग्रेनेड के बाद ड्रोन से एके- 47, मैगजीन और कारतूस की खेप भेजी
नई दिल्ली।पाक की नापाक हरकत थमती नहीं दिख रही है। रविवार को पाकिस्तान ने ड्रोन से 11 हैंड ग्रेनेड भेजे थे, जिन्हें बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बरामद किए थे। मंगलवार को पंजाब पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान एक एके-47, एक मैगजीन व 30 कारतूस पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि इसे भी पाकिस्तान ने भेजा था। हथियारों की इस खेप को रस्सी में बांधकर लकड़ी के फ्रेम में पॉलीथीन से लपेट कर रखा गया था।
पुलिस ने हथियारों की यह खेप गुरदासपुर के गांव वजीरपुर के नोमनी नाला और श्मशान घाट के पास से जब्त की है। यह जगह सलाच से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, जहां हैंड ग्रेनेड मिले थे। एसएसपी राजिंदर सिंह सोहल ने बताया कि हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद बड़े स्तर पर सीमावर्ती इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है।
मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे पुलिस टीम को पॉलीथीन में लिपटा एक लकड़ी का फ्रेम मिला, जिसमें एक एके 47, एक मैगजीन और 30 कारतूस थे। लकड़ी के फ्रेम को रस्सी से बांधा गया था। यह खेप भी पाकिस्तानी ड्रोन से उतारी गई थी। एसएसपी सोहल ने बताया कि पुलिस टीम इलाके की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे है। इस संबंध में थाना दोरांगला में मामला दर्जकर लिया गया है।
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काउंटर इंटेलिजेंस ने थाना बहरामपुर अधीन गांव तूर के जसविंदर सिंह उर्फ काला, बलदेव सिंह, मंजीत सिंह उर्फ मंगा निवासी वजीरपुर अफगना थाना दोरांगला को भी पकड़ा है। इससे दो पैकेट हेरोइन पकड़ी गई है। काउंटर इंटेलिजेंस इस संबंध में कल खुलासा करेगी। उल्लेखनीय है कि गांव तूर रावी नदी के पास एक टापूनुमा गांव है।
भारत-पाक सीमा के एक किमी दायरे में रात 8 बजे के बाद जाने पर पाबंदी
पठानकोट जिला मजिस्ट्रेट संयम अग्रवाल ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला पठानकोट की भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर दायरे में रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश बीएसएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, होमगार्ड व केंद्रीय आबकारी कर्मचारियों व ड्यूटी पर तैनात अमले पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश 20 फरवरी 2121 तक लागू रहेगा। एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पठानकोट की सीमा में आम व अन्य पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि अगर उक्त पेड़ को किसी जरूरी हालातों में काटना पड़े तो उसके लिए वन विभाग से मंजूरी ली जाए। यह आदेश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा।