पंचायतों मे नए सिरे से करायें परिसीमन:शिवराज

कांग्रेस ने कहा-इनकी नियत नहीं पंचायत चुनाव करवाने की
भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है।पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है।पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी किए है जिसमें ग्राम पंचायतों वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी है।जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी 17 जनवरी तक दी जाए। परिसीमन की प्रक्रिया 17 से 25 फरवरी 2022 तक चलेगी। दरअसल 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से परिसिमन कराने की तैयारी कर रही है।अगर ऐसा होता है,तब फिर मुद्दे पर सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार के समय 2019 में करवाए गया परिसिमिन खत्म हो जाएगा। मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त कुश्ती देखने को मिल रही है। पहले सरकार ने 2014 के आरक्षण और परिसिमन के तहत चुनाव कराने का फैसला लिया था। जिसके बाद कुछ लोग इस लेकर कोर्ट पहुंच गए। सभी का कहना था कि ये चुनाव पंचायत राज्य अधिनियम के खिलाफ है। बता दें कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण किया था। नवंबर महीने में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने पंचायतों में नया परिसीमन निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही सरकार ने एमपी पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 लागू किया था। वहीं कमलनाथ सरकार ने सिंतबर 2019 में प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन लागू किया था। जिसके बाद करीब 1200 नई पंचायतें बनी थीं और 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया था। उधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 2019 में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है। फिर से परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है।इनकी नियत ही नहीं है, पंचायत चुनाव करवाने की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए ये मुद्दा हमने कोर्ट में उठाया तब जाकर सरकार जागी। विरोध के बाद अध्यादेश को वापस लिया। अभी फिर से परिसीमन क्यों करवाया जा रहा है।
बता दें कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो चुका है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस लेकर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। इसी बीच मंगलवार को पंचायतों में नए सिरे से परिसीमन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है।

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