उमरिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि न्यायालयों के लिए लिमिटेड फंक्शन की अवधि 12 सितम्बर 2020 तक के लिए वृद्धि कर दी गई। रजिस्ट्री द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्रों के संदर्भ मे यदि कोई न्यायालय परिसर का क्षेत्र, कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वह न्यायालय परिसर कटेन्मेंट मुक्त होने तक बंद रहेगा और उस न्यायालय के अति आवश्यक कार्य जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार सबंधित न्यायाधीश द्वारा अपने घर से वीडियो कांफ्रेन्सिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीके से सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि न्यायाधीश का घर कंटेन्मेंट क्षेत्र मे आता है तो वह न्यायाधीश न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि वह क्षेत्र कटेन्मेंट से मुक्त नहीं हो जाता है। उन्होने न्यायाधीशगणों को निर्देशित किया है कि। आदेश का पालन कडाई से करना सुनिश्चित करें। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
न्यायालय की लिमिटेड फंक्शन अवधि बढ़ी
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