बांधवभूमि, उमरिया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप के मार्गदर्शन मे गत दिवस डीजे कोर्ट स्थित एडीआर सेंटर भवन मे एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे आगामी 13 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध मे विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर संगीता पटेल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित बड़ी संख्या मे अधिवक्तागण उपस्थित थे। जानकारी के मुताबिक नेशनल लोक अदालत मे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निराकरण कराने पर सिविल दायित्व की राशि मे नियमानुसार छूट दी जायेेगी। वहीं मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों मे सिविल दायित्व की राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज मे 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसी तरह नगर पालिका से संबंधित प्रकरणो मे संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 100 प्रतिशत की छूट, कर व अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 25 प्रतिशत तक की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर मात्र अधिभार मे 100 प्रतिशत की छूट, ऐसे अधिभार जिनमे 50 हजार से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी। छूट सिर्फ एक बार ही दी जायेगी। संगीता पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं से अपने पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरणो को लोक अदालत मे निराकृत कराने का अनुरोध किया है।
बकाया जमा नही करने पर दुकाने की सील
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका परिषद उमरिया के निर्देशानुसार विभागीय अमले द्वारा शहर मे विशेष अभियान चलाकर बकाया की वसूली की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य मे पैसा न चुकाने वाले 3 बकायादारों की दुकाने सील की गई। इस दौरान 44 हजार 990 रुपये की वसूली की गई है।