नाबालिग को भगा ले गया संदेही
बिरसिंहपुर पाली/ तपस गुप्ता। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत कठई मे एक संदेही ने नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस के अनुसार श्रीमती शकुन्तला पति जानकी प्रसाद बैगा 35 निवासी कठई ने इस आशय की शिकायत की है कि भैयालाल बैगा निवासी धुपखडा उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस मामले पर पुलिस ने संदेही भैयालाल बैगा के विरुद्ध धारा 363, 366 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिसकी विवेचना शुरू कर दी गई है।
अपहरण के बाद युवती से किया दुष्कर्म
मानपुर/रामाभिलाष त्रिपाठी। स्थानीय मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजौरी मोड़ मे एक युवती का अपहरण कर उसके सांथ दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक विगत दिवस दोपहर करीब 12 बजे पीडि़ता निस्तार करने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे जबरजस्ती उठाकर बिजौरी मोड़ के जंगल मे ले गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती किसी तरह घर पहुंची और परिजनो को इसकी जानकारी दी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने शालू वंशकार निवासी लंका टोला मानपुर के विरुद्ध धारा 341, 344, 366, 376, 376,(2)(एन)के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। आरोपी की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है।
जहरीले पदार्थ के सेवन से महिला की मौत
उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम सस्तरा मे जहरीले पदार्थ के सेवन से एक महिला की मौत हो गई। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक श्रीमती रैना पति झुर्रू कोल 45 निवासी सस्तरा ने गत दिवस किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगडऩे पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली मे भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है।
महिला से मारपीट पर अपराध दर्ज
उमरिया। जिले के मानपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम कठार के देवतरा हार मे महुआ बीनने को लेकर एक महिला के सांथ मारपीट किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है। पुलिस ने बताया गया है कि गत दिवस श्रीमती कामा बाई पति मोलई चौधरी 35 ग्राम कठार देवतरा हार मे महुआ बीन रही थी, तभी भोल्ली पिता स्व.पाडू चौधरी, गोरे लाल पिता भोल्ली चौधरी एवं जमतिया बाई पति भोल्ली चौधरी सभी निवासी कठार वहां पहुंच गये और महुआ बीनने को लेकर विवाद कर मारपीट की तथा गाली-गलौच व जान से मारने की धमकियां दी गई। पीडि़ता की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 336, 34 का अपराध पंजीबद्व किया है।