नये प्रावधानो से आसान होगा अन्वेषण: कलेक्टर

नये प्रावधानो से आसान होगा अन्वेषण: कलेक्टर

संशोधित नवीन आपराधिक कानून विषय पर सामुदायिक भवन मे संगोष्ठी का आयोजन  

बांधवभूमि न्यूज

मध्यप्रदेश

उमरिया

भारतीय दण्ड विधान तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता गत 1 जुलाई को कई बदलावों के सांथ लागू हो गई है। भारत सरकार द्वारा संशोधित नवीन आपराधिक कानून 2023 की जानकारी देने जिले भर मे विविध गतिविधियां आयोजित की गई।  जिला मुख्यालय स्थित सामुदायिक भवन मे विशेष कार्यक्रम कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन के मुख्य आतिथ्य मे संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया तथा बडी संख्या मे पुलिस महकमे के अधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि नये कानून मे आधुनिक संसाधनो के उपयोग सहित जनता की सुविधा को दृष्टिगत कई प्रावधान किये गये हैं। जिससे कार्यवाही और अपराध के अन्वेशण मे सुविधा होगी। त्वरित न्याय और दोषियों के दण्डित होने से जहां कानून पर लोगों का विश्वास प्रगाढ होगा वहीं अपराधियों के हौंसले भी पस्त होंगे। कलेक्टर श्री जैन ने पुलिस अधिकारियों को परिवॢतत भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के संबंध मे अभियान चला कर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के निर्देशै दिये।

नौरोजाबाद मे निकाली रैली
जिले के नौरोजाबाद थाना परिसर मे कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं पूर्व सांसद ज्ञान ङ्क्षसह द्वारा बजरंगबली मंदिर मे पूजा-अर्चना के सांथ किया गया। तत्पश्चात थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अभियोजन अधिकारी नीरज पांडे ने देश मे लागू नए कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 1860 मे अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता बनाई थी। जिसमे परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किये गये हैं। इस अवसर पर अतिथियों और पुलिस स्टाफ द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम मे पूर्व सांसद ज्ञान ङ्क्षसह, अतरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी नीरज पांडे, थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा, तहसीलदार अभयनंद शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह, योगेश द्विवेदी सहित भारी तादाद मे नागरिक एवं पुलिस अमला मौजूद था।

302 की जगह लगेगी धारा 103
देशभर मे 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 बदल जाएंगे। इन कानूनों के लागू होने से कई चीजों में बदलाव होगा। नए कानून मे पुराने कानून के जो आवश्यक प्रावधान थे, उन्हे रखा गया है, जबकि गैर जरूरी नियमो को हटा दिया गया है। नये कानून में अब हत्या के लिए धारा 302 की जगह 103 (1), जानलेवा हमला के लिए 307 की जगह धारा 109, दुष्कर्म के लिए धारा 376 की जगह धारा 64, चोरी के लिए 379 की जगह 303 (2) और ठगी की धारा बदल कर 316 कर दी गई है। इसी तरह महिला के साथ छेड़छाड़ की धारा 354 की जगह अब 74, किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील साहित्या, वीडिया या फिल्म दिखाने की धारा 354ए की जगह अब 75, किसी महिला को अपमानित करने के इरादे पर धारा 509 की जगह 79 हो जाएगा।

अपहरण संबंधी धाराओं मे भी बदलाव
किसी अवयस्क का अपहरण करने या कानूनी रूप से किसी आवश्यक को अपने पास रखने पर लगने वाली धारा 363 की जगह 137 बी, किसी व्यक्ति की हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण की धारा 364 की जगह 140 (1), किसी व्यक्ति  के अपहरण के बाद उसके साथ मारपीट करने, हत्या की धमकी देने की धारा 364 एक की जगह 140 (2), 10 वर्ष से कम के बालक का उसकी संपत्ति हड़पने की नीयत से अपहरण की धारा 365 की जगह 140 (3) लागू किया जाएगा। सरकारी कामकाज मे बाधा पहुंचाने पर अब 132 के तहत केस भारतीय दंड संहिता में सरकारी कामकाज मे बाधा पहुंचाने पर अब धारा 353 की जगह 132 के तहत केस होगा। सरकारी कर्मचारियों या पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट में धारा 322 की जगह अब 121 (1) के तहत केस होगा।

पुराने मामलों मे नया नियम लागू नहीं
देश मे भले ही अब तीन नये आपराधिक कानून लागू हो गये हैं, लेकिन पुराने मामलों मे अभी भी पुरानी धाराओं के तहत अदालतों मे सुनवाई जारी रहेगी। इतना ही नहीं पुराने मामलों मे पूर्व मे निर्धारित धारा के तहत ही सजा भी सुनाई जाएगी।

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