नगरीय निकायो के निर्वाचन की अधिसूचना जारी

पहले दिन पार्षद बनने नहीं आए एक भी आवेदन
उमरिया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नगरीय निकायो के लिए विधिवत अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही सक्षम अधिकारियों, रिटर्निंग आफीसर तथा सहायक रिटर्निंग आफीसर द्वारा आवेदन पत्र लेना प्रारंभ कर दिया गया है। जिसका अवलोकन कलेक्टर कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित निकायों के सूचना पटल मे किया जा सकता है।
कोई आवेदन नहीं
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने नगरीय निकायों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवेदन लेने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। आवेदन भरने के प्रथम दिन नगर पालिका उमरिया,नगर परिषद चंदिया, नगर परिषद नौरोजाबाद तथा नगर परिषद मानपुर मे किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र दाखिल नही किया।
नियमों की दी गई जानकारी
अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन पत्र भी दाखिल करने का कार्य प्रारंभ हो गया। पार्षद पद के अभ्यर्थी सबंधित निकायों के रिटर्निंग आफीसर कार्यालय मे प्रात:काल 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन करने, नये आदेशों से अवगत रहते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी, एसडीएम मानपुर सिद्धार्थ पटेल, दिव्या गुप्ता, सहायक रिटर्निंग आफीसर पंकज नयन तिवारी,बन्देश पाण्डेय, दशरथ सिंह, लाल जी तिवारी, मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा उपस्थित रहे।
यह होगी जमानत राशि
मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा ने बताया कि पार्षद पद के लिए आवेदन पत्र आफ लाइन एवं आन लाइन भरे जा सकेंगे, नगर परिषद के पार्षद के लिए निक्षेप राशि एक हजार रुपये तथा नगर पालिका उमरिया के पार्षद पद के लिए 3000 रूपये है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए निक्षेप राशि आधी होगी।
देना होगा नो ड्यूज
आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को 31 मार्च 2022 के पूर्व का नगरीय निकाय तथा मार्च 2021 के पूर्व का विद्युत विभाग का आदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण मे मास्टर टेनर शुशील मिश्रा ने अधिसूचना जारी होने से लेकर, आवेदन पत्र प्राप्त करने, उनमें लगने वाले प्रपत्रों,
प्रस्तावक, मतदान दल प्रवंधन, नाम निर्देशन पत्र की वापसी, निर्वाचन प्रतीक का अभ्यर्थी को वितरण, व्यय लेखा संधारण, निकायवार एमएमसी समिति के गठन, मतदान दलों को सामग्री वितरण, मतदान प्रक्रिया के बाद सामग्री की वापसी, मतगणना, सारणीयन आदि की विस्तार से जानकारी दी तथा शंकाओं का समाधान भी किया।

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *