दूध बांटने वाले दूध, सब्जी, फल विक्रेता, न्यूज पेपर हॉकर और किराना दुकान 2 बजे तक खुलेंगी
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
उमरिया। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये अब घर-घर जा कर दूध, सब्जी, फल विक्रेता, न्यूज पेपर हॉकर और किराना दुकानों को प्रात: 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कोरोना कफर््यू से मुक्त किया गया है। प्रशासन द्वारा शुक्रवार को शहर की किराना व सब्जी दुकानो को 2 बजे बंद करा दिया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत संपूर्ण उमरिया जिले के क्षेत्र नगरीय क्षेत्र एवं ग्राम करकेली ग्राम पंचायत मे आगामी 22 अप्रैल 2021 सुबह 6 बजे कोरोना कफ्र्यू घोषित किया गया है। कोरोना कफ्र्यू में सामान्यत: किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों मे अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, एटीएम, दूर संचार सेवाएं पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेंगी। इस दौरान सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग की जाएगी। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
31 जुलाई तक दफ्तरों मे 5 कार्यदिवस
सम्पूर्ण जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह मे 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किये गये हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। पांच कार्य दिवसों मे कार्यालयीन समय प्रात:10 बजे से सांय 6 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।
दूध बांटने वाले दूध, सब्जी, फल विक्रेता, न्यूज पेपर हॉकर और किराना दुकान 2 बजे तक खुलेंगी
Advertisements
Advertisements