दुर्घटना मामले मे पिकअप चालक के खिलाफ अपराध दर्ज

उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत सस्तरा के समीप एनएच 43 रोड़ पर विगत दिवस तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए दुर्घटना गठित करने वाले चालक के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इस संबंध मे पुलिस ने बताया है कि सुशील कुमार पिता स्व.पूरनलाल वर्मा 54 निवासी वार्ड नं. 3 जीएम काम्पलेक्स नौरोजाबाद किसी काम से सस्तरा जा रहा था। जैसे ही वह एनएच 43 रोड़ सिन्हा ढाबा के पास पहुंचा ही था कि पीछे से लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाते हुये ठोकर मार दी। इस हादसे मे प्रौढ़ गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने पिकअप क्रमांक एमपी 18 जीए 4485 के चालक के खिलाफ धारा 279, 337 का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

रास्ते मे रोककर किया युवक पर हमला
मानपुर। स्थानीय थाना अंतर्गत ग्राम बिजौरी मे एक युवक का रास्ता रोककर कुछ लोगों द्वारा हमला किये जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के संबंध मे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अरूण पिता सुरेश बसोर 31 निवासी जैसिंहनगर किसी काम से कही जा रहा था जैसे ही वह बिजौरी हररई रोड मानपुर के पास पहुंचा ही था तभी गुडडू गिरी, लोकनाथ यादव, राकेश कुशवहा एवं लल्लू यादव सभी निवासी बिजौरी वहां पहुंच गये और गाली-गलौज करते हुये लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस हमले मे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज कर लिया है।

सट्टा पट्टी सहित युवक गिरफ्तार
नौरोजाबाद। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड के पास सट्टा पट्टी काटते एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक मंगाली पिता ज्वाला केवट 56 निवासी वार्ड नं. 9 नइकादफाई नौरोजाबाद द्वारा काफी समय से सट्टा पर्ची काटता है। जिस पर पुलिस ने छापमार कार्रवाई करते हुये रामलीला ग्राउंड के समीप सट्टा पर्ची सहित धरदबोचा है। इस मामले मे पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

मारपीट मामले मे अपराध दर्ज
उमरिया। जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम बरही मे गत दिवस एक युवक के सांथ मारपीट करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के संबंध मे मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डा पिता स्व. सुखनंदन बैगा 38 निवासी बरही के सांथ स्थानीय निवासी गोविन्द पिता वीरन बैगा द्वारा गली-गलौच, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया है।

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