दुराचारी देवर को 10 वर्ष की सजा
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र की घटना, अदालत ने सुनाया कठोर फैंसला
बांधवभूमि, हुकुम सिंह नौरोजाबाद
स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 के दौरान घटित दुराचार के एक मामले मे अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन के एडीपीओ नीरज पाण्डेय ने बताया कि 2 जून 2019 को पीडि़ता अपने बच्चों और बहन के सांथ खाना-पीना खाकर सो गई थी। सुबह करीब 4 बजे रिश्ते मे देवर लगने वाला लखनलाल कोरी घर की टूटी खिड़की खोल कर अंदर आ गया और उसके मुंह मे कपड़ा डाल कर जान से मारने की धमकी देकर दूसरे कमरे मे ले गया। जहां आरोपी ने महिला के सांथ बलात्कार किया। विरोध करने पर अभियुक्त ने उसके सांथ मारपीट भी की। घटना के बाद महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। पीडि़ता की सूचना पर थाना नौरोजाबाद मे लखनलाल के विरूद्ध धारा 376, 450, 323 व 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ बीके वर्मा द्वारा की गई। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के बाद दोषसिद्ध पाये जाने पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त लखनलाल कोरी को धारा 450 के अपराध मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 376 (2) (च) के अपराध मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।