दुष्कर्म के आरोपी को 44 साल का कारावास
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित मामले मे विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैंसला
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म के एक मामले मे अदालत ने आरोपी को 44 साल के सश्रम करावास तथा 4 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। प्रकरण के संबंध मे जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डे ने बताया कि 13 फरवरी 21 को पीडिता अपने घर से अचानक गायब हो गई। काफी जगह खोजबीन के बावजूद बच्ची का कहीं पता नहीं चलने पर 22 फरवरी 2021 को परिजनो ने थाना नौरोजाबाद मे इसकी सूचना दी। जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की गई। पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक की गई कार्यवाही के कारण जल्दी ही युवती को दस्तयाब कर लिया गया। अपने बयान मे पीडिता ने बताया कि अभियुक्त बृजेश कुमार सोनी शादी का झांसा देकर उसे घर से डिण्डौरी ले गया और मारपीट कर कई बार शारीरिक संबंध बनाये। इस मामले मे आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 294, 323, 506 (2), 344, 376, 376 (2) (एन), 5 (एल), धारा 6, 3 (2) (अ) एससी, एसटी एक्ट तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। सांथ ही विचरण के दौरान डीएनए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत दोष सिद्ध पाये जाने पर विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त बृजेश उर्फ बिज्जू सोनी को धारा 363 मे 7 वर्र्ष, 366 मे 7 वर्ष, 323 मे 1 वर्ष, 506 (2) मे 2 वर्ष, 376 (1) मे 10 वर्ष, धारा 3 व सहपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट मे 10 वर्ष, 3 (2) (अ), एससीएसटी एक्ट मे 7 वर्ष सहित कुल 44 वर्ष का सश्रम कारावास एवं चार हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी सजायें सांथ-सांथ चलेंगी। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर 1-1 वर्र्ष अतिरिक्त सश्रम करावास भुगतना होगा। अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक बीके वर्मा द्वारा किया गया।