दुष्कर्म और हत्या के मामले मे दोषी को उम्रकैद की सजा
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
जिले की अदालत ने दुराचार के बाद महिला की हत्या करने के सनसनीखेज मामले मे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन मृतका दशगात्र मे शामिल होने गांव के मोहना बैगा के यहां गई थी परंतु वह घर वापस नहीं लौटी। सुबह महिला का शव ढक़ला तालाब के पास पीपल के पेड के नीचे संदिग्ध अवस्था मे मिला। मृतका के पुत्र की सूचना पर पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए कार्यवाही शुरू की। विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जल्दी यह जानकारी हांसिल हुई कि पप्पू बैगा ने महिला के सांथ दुष्कर्म कर साडी की फांसी लगा कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। जिसके तत्काल बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रकरण के सूक्ष्म परिशीलन उपरांत दोषी पाये जाने पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रामसहारे राज द्वारा पप्पू बैगा को धारा 302 के अपराध मे आजीवन कारावास, धारा 376 (1)मे 10 वर्ष एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा 201 मे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ बीके वर्मा द्वारा की गई।