डायरिया से मौत मामले मे कलेक्टर ने एपडिमियोलाजिस्टक को थमाया नोटिस
बांधवभूमि न्यूज
मध्यप्रदेश
उमरिया
कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिले के करकेली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम बेलसरा एवं करही मे डायरिया से हुई तीन व्यक्तियों की मौत मामले मे स्वास्थ्य विभाग के संविदा एपडिमियोलाजिस्ट् अनिल सिंह को नोटिस जारी किया है। जिसमे उल्लेखित है कि अनिल सिंह द्वारा क्षेत्र का समुचित निरीक्षण, पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है। जिससे बीमारियों की जानकारी व जागरूकता के अभाव मे मृत्यु जैसी घटनायें हो रही है। यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश, निर्देशों की अवहेलना एवं अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व कर्तव्यविमुखता का परिचायक है। जो कि मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: क्यों न आपके संविदा शर्तों में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाय। तीन दिवस के अंदर उत्तर न प्राप्त होने तथा समाधानकारक न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व महा अभियान के अभिलेख की कार्यवाही जारी
बांधवभूमि, उमरिया
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने तथा राजस्व संबंधित विवादों का निरकरण करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे राजस्व महाअभियान के तहत जिले मे नक्शा तरमीम के 445103 प्रकरणों मे से 19882 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसी तरह समग्र लैण्ड ईकेवायसी के 4724, नामांतरण के 141, बंटवारा के 27, अभिलेख दुरूस्तगी के 109, पीएम किसान ईकेवायसी के 85188 तथा आधार सीडिंग के 84932 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
रामखेलावन जायसवाल और शिव प्रसाद जिलाबदर
बांधवभूमि, उमरिया
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने रामखेलावन जायसवाल पिता हेमंत जायसवाल 55, निवासी ग्राम बचहा चौकी अमरपुर तथा शिवप्रसाद उर्फ बबलू गडारी पिता स्व. रामविशाल गडारी 42, निवासी पांच नंबर कालोनी नौरोजाबाद को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से एक साल की अवधि के लिए निष्कासित किया है। अनावेदक 24 घंटे के भीतर विनिदिष्ट जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करेंगे। आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के उक्त सीमाओ मे प्रवेश नही करेंगे। दोनो व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलो के पेशी की तिथियो पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने की स्थिति मे उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेंगे। उल्लंघन की दशा मे अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
खुले बोरवेल बंद करा कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें
बांधवभूमि, उमरिया
प्रदेश मे लगातार खुले बोरवेल मे बच्चो के गिरने की घटनाओं को देखते हुए जिले मे खुले बोरवेल, नलकूप, ट्यूबवेल को बंद कराये जाने के संबंध मे पूर्व मे निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कतिपय स्थलों पर फेल बोरवेल विधिवत बंद नही किये जा रहे हैं, जिससे बच्चों व जानवरों के गिरने की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ यांत्रिकीय विभाग, उप संचालक कृषि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर, पाली, करकेली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उमरिया, पाली, चंदिया, नौरोजाबाद एवं नगर पंचायत मानपुर से कहा है कि अपने क्षेत्र मे ऐसे खुले बोरवेल, नलकूप, ट्यूबवेल को तत्काल बंद करायें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि अब जिले में कोई भी बोरवेल, नलकूप, ट्यूबवेल खुली अवस्था मे नही है व उन्हें विधिवत बंद करा दिया गया है। इसके उपरांत यदि कोई बोरवेल, ट्यूबवेल, नलकूप खुले रहने की शिकायत प्राप्त होती है तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।