जिले मे ट्यूवबेल उत्खनन कार्य पर प्रतिबंध
उमरिया। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए संपूर्ण उमरिया जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। उक्त अधिनियम के तहत संपूर्ण जिले मे नवीन निजी हैण्डपंप, ट्यवबेल उत्खनन कार्य आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
जिले मे ट्यूवबेल उत्खनन कार्य पर प्रतिबंध
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